Indian Central Government ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया गया था इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन सभी असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन देना है जिनकी महीने की आय ₹15000 या फिर इससे भी कम है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कई लोगों को आर्थिक समस्याओ का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओ को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा इस प्रकार की योजनाओं का शुभारंभ किया जाता है| श्रम योगी मानधन योजना का लाभ असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक जैसे कि रिक्शा चालक, ड्राइवर, मोची, दर्जी, मजदूर, घरों में काम करने वाले, भट्टा कर्मकार आदि लोगो को दिया जा सकता है।
देश के मजदूरों के लिए केंद्र सरकार की PM श्रम योगी मानधन योजना बहुत अच्छी योजना है। ये योजना उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी है जो छोटा-मोटा काम करते हैं जैसे मजदूर या ऐसे किसान जो दूसरे की भूमि पर खेती करते हैं वे किसान भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना की खास बात ये हैं कि इस योजना में नाममात्र के प्रीमियम भरने पर आपको 60 साल बाद 36 हजार रुपए की सालाना पेंशन प्रदान की जाएगी। यानि प्रति माह आपको 3 हजार रुपए की राशि मिलेगी। बता दें कि पूरे देश में करीब असंगठित क्षेत्र में 42 करोड़ श्रमिक हैं।
PM Shram Yogi Mandhan Yojana की पात्रता
- आवेदक असंगठित क्षेत्रो का कामगार श्रमिक होना चाहिए |
- असंगठित क्षेत्रो के श्रमिकों की मासिक आय 15000 रूपये से ज़ियादा नहीं होनी चाहिए |
- पात्र व्यक्ति EPFO, NPS और ESIC के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए
- सब्सक्राइबर के पास मोबाइल फोन, आधार संख्या (Aadhaar Card) होना अनिवार्य है|
- योजना के लिए बचत खाता (Savings Bank Account) भी अनिवार्य है|
- आवेदक की आयु 18 साल से 40 साल तक होनी चाहिए |
- सबसे बड़ी शर्त आप इनकम टैक्स पेयर्स या कर दाता नहीं होना चाहिए|
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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभार्थी
- सफाई कर्मी
- घरेलू कामगार
- प्रवासी मजदूर आदि
- सब्जी तथा फल विक्रेता
- पशुपालक
- चमड़े के कारीगर
- बुनकर
- मछुआरे
- भूमिहीन खेतिहर मजदूर
- छोटे और सीमांत किसान
- भवन निर्माण कार्य करने वाले
- ईट भट्टा और पत्थर खदानों में लेबलिंग और पैकिंग करने वाले
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के हेतू दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- पत्र व्यवहार का पता
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए आवेदन कैसे करे?
- जो इच्छुक लाभार्थी Shram Yogi Mandhan Yojana के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है तो सर्वप्रथम आवेदक को अपने सभी दस्तावेज़ों जैसे Aadhar Card ,Bank Passbook ,Mobile Number आदि के साथ निकटतम जनसेवा केंद्र में जाना होगा |
- इसके पश्चात् आप आवेदक अपने सभी दस्तावेज़ों को सी एससी अधिकारी के पास जमा करना होगा | इसके बाद CSC Agent आपका फॉर्म भर देंगे तथा Application Form का प्रिंटआउट निकल कर आपको दे देंगे |
- इसके बाद आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट लेकर भविष्य के लिए सुरक्षित करके रख ले | इस तरह आपका PMSYM Scheme में आवेदन हो जायेगा |
इस योजना के तहत किसे मिलेगी पेंशन?
ये योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए है। इनमें घर में काम करने वाले, रेहड़ी लगाने वाले दुकानदार, ड्राइवर, प्लंबर, दर्जी, मिड-डे मील वर्कर, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा, कृषि कामगार, मोची, धोबी, चमड़ा कामगार को शामिल किया गया है। पूरी लिस्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें
क्या है नियम?
योजना के लिए असंगठित क्षेत्र के मजदूर की इनकम 15,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। सेविंग बैंक अकाउंट या फिर जन-धन अकाउंट की पासपोर्ट और आधार नंबर होना चाहिए। उम्र 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पहले से केंद्र सरकार की किसी अन्य पेंशन स्कीम का फायदा नहीं उठाया रहा हो।
क्या है शर्तें?
अपने हिस्से का योगदान (किश्त) करने में चूक होने पर पात्र सदस्य को ब्याज के साथ बकाए का भुगतान करके कंट्रीब्यूशन को नियमित करने की अनुमति होगी। यह ब्याज सरकार तय करेगी। योजना से जुड़ने की तारीख से 10 साल के अंदर स्कीम से निकलने का इच्छुक है तो केवल उसके हिस्से का योगदान सेविंग बैंक की ब्याज दर पर उसे लौटाया जाएगा। अगर पेंशनभोगी स्कीम से 10 साल बाद लेकिन 60 साल की उम्र से पहले निकलता है तो उसे पेंशन स्कीम में कमाए गए वास्तविक ब्याज के साथ उसके हिस्से का योगदान लौटाया जाएगा। किसी कारण से सदस्य की मौत हो जाने पर जीवनसाथी के पास स्कीम को चलाने का विकल्प होगा। इसके लिए उसे नियमित योगदान करना होगा। इसके अलावा अगर इस योजना के तहत पेंशन पाने वाली की 60 साल के बाद मौत हो जाती हैं तो उसके नॉमनी को 50% पेंशन मिलेगी। 60 साल की उम्र से पहले अस्थायी रूप से विकलांग होने पर स्कीम में योगदान करने में समर्थ है तो उसके पास स्कीम के वास्तविक ब्याज के साथ अपने हिस्से का योगदान लेकर स्कीम से निकलने का विकल्प होगा।
18 से 28 साल के आवेदक को कितनी किश्त देनी होगी..?
According to the Ministry of Labor (श्रम मंत्रालय) 18 साल के आवेदक को 55 रुपए महीना जमा कराने होंगे। 19 साल के आवेदक को 58 रुपए जमा कराने होंगे। 20 साल के व्यक्ति को 61 रुपए जमा कराने होंगे। 21 साल के व्यक्ति को 64 रुपए जमा कराने होंगे। आवेदन करते वक्त अगर उम्र 22 साल है तो उन्हें हर माह 68 रुपए जमा करने होंगे। उम्र 23 साल है तो उन्हें 72 रुपए जमा मासिक कराने होंगे। अगर उम्र 24 साल है तो महीने की किश्त 76 रुपए देनी होगी। अगर आवेदन करते time उम्र 25 साल है तो आवेदन को हर माह 80 रुपए जमा कराने होंगे। 26 साल के व्यक्ति को स्कीम में अप्लाई के लिए 85 रुपए प्रति माह देने होंगे। 27 साल के व्यक्ति को हर माह 90 रुपए देने होंगे। 28 साल के व्यक्ति को 95 रुपए प्रति माह किश्त देनी होगी।
29 से 40 साल के आवेदक को कितनी किश्त देनी होगी..?
दोस्तों 29 साल के आवेदक को हर महीने 100 रुपए जमा कराना होगा। 30 साल के आवेदक को 105 रुपए महीना जमा कराना होगा। 31 साल के आवेदक को 110 रुपए जमा कराने होंगे। 32 साल के आवेदक को हर माह 120 रुपए जमा कराने होंगे। 33 साल के आवेदक को हर माह 130 रुपए रुपए जमा कराने होंगे। 34 साल के आवेदक को हर माह 140 रुपए जमा कराने होंगे। उम्र 35 साल है तो उन्हें हर माह 150 रुपए जमा कराने होंगे। 36 साल के आवेदक को 160 रुपए हर माह देने होंगे, सरकार भी इतना ही पैसा देगी। 37 साल के व्यक्ति को स्कीम में अप्लाई करने पर हर माह 170 रुपए देने होंगे। 38 साल के व्यक्ति को 180 रुपए हर माह देने होंगे। 39 साल के व्यक्ति को 190 रुपए हर माह देने होंगे। अगर आपकी उम्र 40 साल है तो आप इस स्कीम का फायदा लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको हर माह 200 रुपए जमा कराने होंगे।
Registration कैसे करे..?
Registration के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) सेंटर पर जाना होगा। इसके बाद वहां आधार कार्ड और बचत खाता या जनधन खाता की जानकारी देनी होगी।पासबुक, चेकबुक या बैंक स्टेटमेंट दिखाना होगा। खाता खोलते समय ही आन नॉमिनी भी दर्ज करा सकते हैं। एक बार आपकी डिटेल कंप्यूटर में दर्ज होने के बाद मंथली कांट्रीब्यूशन की जानकारी खुद मिल जाएगी। इसके बाद आपको अपना शुरूआती योगदान cash के रूप में देना होगा। इसके बाद आपका खाता खुल जाएगा और श्रम योगी card मिल जाएगाऔर इस प्रकार आपका Registration हो जायेगा|
निष्कर्ष (Conclusion)
तो दोस्तों आज हमने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में जाना की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना आखिर क्या होती हैं ? और ये भी जाना की आखिर किन-किन लोगो को इसका लाभ मिल सकता हैं| आप इस योजना की अधिक जानकारी के लिए 1800 267 6888 टोल फ्री नंबर पर call भी कर सकते हैं।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (Frequently Asked Questions)
प्रधानमंत्री मानधन योजना का स्टेटस कैसे चेक करें?
इस लिंक – https://maandhan.in/auth/login पर क्लिक करके आप अपने बैंक के स्टेट्मेंट को चेक कर सकते है और इसका लाभ प्राप्त कर सकते है।
श्रम योगी मानधन योजना का मासिक भुगतान कितना है?
आवेदन करने के लिए आवेदक का न्यूनतम वेतन ₹15000 या फिर इससे कम होना चाहिए। आवेदक किसी भी पेंशन स्कीम का लाभ ना ले रहा होना चाहिए। लाभार्थी को इस योजना के माध्यम से ₹3000 की पेंशन प्रदान की जाएगी।
श्रम योगी मानधन योजना से क्या लाभ है?
हर मजदूर को 3,000 रुपये तक का पेंशन मिल सकता है. यह पेंशन मजदूरों की कॉन्ट्रिब्यूशन के आधार पर मिलता है. इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको हर महीने 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का योगदान करना होगा|